Section 80 EEB-Deduction In Respect of Purchase of Electric Vehicle

Section 80 EEB जिसके तहत आप आयकर मे लाभ पा सकते हैं जब आप वाहन खरीदने के लिए ऋण लेते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन के ऋण पर आपको जीएसटी पर आयकर लाभ व करो मैं छूट के लाभ मिलते हैं

धारा 80 EEB के तहत इलेक्ट्रिक कार पर ले सकते हैं 1.5 लाख तक की Tax छूट, जान लें नियम-शर्तें

वर्तमान में भारत के अलग-अलग राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित उनकी अपनी अपनी नीतियां घोषित की है। भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों ने अपनी अपनी नीतियां घोषित की है

भारत सरकार ने सन 2019 के अपने केंद्रीय बजट में एक नया भाग Section 80 EEB पेश किया था जिसमें AY 2020-21 से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिए गए ऋण के ब्याज पर कटौती की स्वीकृति दी गई 

क्या है Section 80 EEB exemption? धारा 80 EEB की विशेषताएं व शर्तें| Section 80 EEB के तहत कितनी मिलेगी टैक्‍स/tax छूट..

लोन के ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपये का डिडक्‍शन मिलता है| टैक्‍स नियमों के मुताबिक, टैक्‍स डिडक्‍शन के लिए इलेक्ट्रिक व्‍हीकल लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए| यानी, वित्‍त वर्ष 2020-21 के बाद से सेक्शन 80EEB के अंतर्गत टैक्स डिडक्‍शन का फायदा उठा सकते हैं|

जाने Section 80EEB के लिये कोनसे दस्तावेजों/Documents की आवश्यकता EV ऋण पर कटौती कब तक उपलब्ध होगी?

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