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Electric Two-Wheeler Subsidy: इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली 7 कंपनियों से सरकार वसूलेगी 469 करोड़ रूपए, जाने क्या है मामला ?

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Electric Two-Wheeler Subsidy: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली सात कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इन कंपनियों को नियमों का पालन नहीं करने के कारण उन्हें 469 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए मदद कर रही है। इसके लिए ‘फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-2)’ स्कीम लागू की गई है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, बल्कि इससे उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी लाभ होगा और विदेशी इम्पोर्ट कम हो सकेगा। लेकिन इन सात कंपनियों ने इस नियम का उल्लंघन कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार ने उनसे 469 करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी कर रखी है।

Electric Two-Wheeler Subsidy: ये है मामला

केंद्रीय कमेटी को मिली रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का निर्माण करने वाली सात कंपनियों ने विधि के खिलाफ काम किया है। इन कंपनियों ने देश के बाहर से इम्पोर्ट किए गए उपकरणों का अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान पता चला कि ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पीयर, लोहिया ऑटो, एमो मोबिलिटी, रिवोल्ट मोटर, और बेनलिंग इंडिया जैसी कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। अब सरकार इन सातों कंपनियों से 469 करोड़ रुपए की राशि वसूलने की तैयारी में है।

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हालांकि, दो कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे प्रोत्साहन की पूरी राशि ब्याज सहित वापस करेंगी। इससे सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेने का फैसला किया है और इसे बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रखी है। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है जिससे प्रदूषण कम हो, इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाए और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

Electric Two-Wheeler Subsidy: सात कंपनियों से होगी वसूली

केंद्र सरकार ने बताया है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के भीतर इन सभी कंपनियों को FAME-2 स्कीम से डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। जांच में पाया गया है कि इन सातों कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में FAME-2 के नियमों का उल्लंघन किया और स्कीम के फायदे का अनुचित लाभ उठाया।

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