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UP EV Policy 2023: योगी सरकार देगी इलेक्ट्रिक वाहनों पे सब्सिडी , 13 अक्टूबर तक आवेदन कर पा सकते है लाभ

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UP EV Policy 2023: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इसके लिए एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

आवेदन के बाद, उनकी पहचान पुष्टि की जाएगी और उसके बाद पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में सब्सिडी राशि भेजी जाएगी। इस पोर्टल की शुरुआत जल्द ही होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022” में सब्सिडी प्रोत्साहन योजना की शर्तों को निर्धारित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को इस नीति के अनुरूप लाभ मिलेगा।

UP EV Policy 2023 का लाभ ऐसे मिलेगा

प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें व्यापारिक वाहन वर्ग के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले दो लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रति वाहन 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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इसी तरह, पहले 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रति वाहन 01 लाख रुपए की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। उसी प्रकार, प्रदेश में खरीदी गई शुरुआती 400 ई-बसों (गैर-सरकारी) को प्रति वाहन 20 लाख रुपए की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर प्रति वाहन एक लाख रुपए की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

UP EV Policy 2023 के लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इस नीति के अंतर्गत ईवी (Electric Vehicle) खरीदने वाले लोग इस साल 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को upevsubsidy.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें वे आवेदक चुने जाएंगे, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीकरण कराया हो।

UP EV Policy 2023 किसे कितना लाभ मिलेगा

व्यक्तिगत खरीदारों को केवल एक वाहन पर ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं एग्रीगेटर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स को अधिकतम दस टू-व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने पर या अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त होगी। इस योजना की प्रभावी अवधि में सब्सिडी केवल एक बार ही दी जाएगी। बिना बैटरी वाले वाहन की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सूचना में गलती करने पर आवेदक सब्सिडी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP EV Policy 2023 के आवेदक की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक को आवेदन करते समय अपने नाम के बैंक खाते का विवरण देना होगा। परिवहन विभाग द्वारा आवेदक का सत्यापन किया जाएगा और आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही संबंधित बैंक खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी।

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