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Section 80 EEB जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में Electric vehicle की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका कारण भी आप सब जानते हैं कि भारत सहित विश्व भर में प्राकृतिक ईंधन की कीमतें लगातार आसमान छू रही है।
इसलिए बिजली से चलने वाले वाहनों की मांग बढ़ने लगी है जो काफी किफायती है। प्राकृतिक ईंधन सीमित है जिनके अति दोहन से यह खात्मे की कगार पर है। इसलिए इंधन के विकल्प के रूप में बिजली को प्राथमिकता दी जा रही है।भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से संबंधित कुछ करो संबंधित धाराएं हैं जिनमें आपको मिलने वाली छूटे व करो का विवरण दे रखा है।
ऐसी ही एक धारा है Section 80 EEB जिसके तहत आप आयकर मे लाभ पा सकते हैं जब आप वाहन खरीदने के लिए ऋण लेते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन के ऋण पर आपको जीएसटी पर आयकर लाभ व करो मैं छूट के लाभ मिलते हैं। हालांकि यह धारा हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा जोड़ी गई है।
वर्तमान में भारत के अलग-अलग राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित उनकी अपनी अपनी नीतियां घोषित की है। भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों ने अपनी अपनी नीतियां घोषित की है।
क्या है Section 80 EEB exemption?
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भारत सरकार ने सन 2019 के अपने केंद्रीय बजट में एक नया भाग Section 80 EEB पेश किया था जिसमें AY 2020-21 से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिए गए ऋण के ब्याज पर कटौती की स्वीकृति दी गई। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए यह कदम उठाया था।
विगत वर्षों में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर जीएसटी को भी घटाया है पिछले 12 प्रतिशत की दर को घटाकर इसे 5% की दर कर दिया गया है।Section 80 EEB आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आयकर वर्करों में छूट की सुविधा उपलब्ध करवाती है। जिससे आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आपको सहजता होती हैं।
धारा 80 EEB की विशेषताएं व शर्तें
- इस धारा के तहत वे ही लाभ के पात्र होंगे जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे अर्थात प्रथम बार ईवी खरीद पर ही इस Section 80 EEB का लाभ मिल सकेगा।
- धारा 80 EEB के तहत यह लाभ केवल आम लोगों या व्यक्तियों को मिलेगा ना की किसी व्यवसाय फर्म या कंपनियों को।
- इस धारा के तहत लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो ऋण लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। ऋण दाता एक पंजीकृत बैंक का एनबीएफसी होगा।
- Section 80 EEB के तहत उन सभी ईवी ऋण पर छूट मिलेगी जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किए जाएंगे।
Section 80 EEB के तहत कितनी मिलेगी टैक्स/tax छूट
1.इस धारा �����े तहत किसी इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर ₹1,50,000 तक के ब्याज पर कटौती का लाभ मिलेगा।
2 .यह लाभ चोपहिया व दोपहिया वाहनों पर लागू होंगे।यह लाभ या कटौती निजी उपयोग हेतु खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पर ऋण के भुगतान के लिए ब्याज पर ही लागू होगा।
4.इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण किसी पंजीकृत बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी वित्तीय संगठनों से ही लेवे।
5.इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लिया गया ऋण तय समय अवधि के भीतर ही स्वीकृत हो (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के मध्य)।
जाने Section 80EEB के लिये कोनसे दस्तावेजों/Documents की आवश्यकता
- किसी भी व्यक्तिगत करदाता को रिटर्न दाखिल करते समय सभी ऋण दस्तावेज, ब्याज भुगतान प्रमाण पत्र, चालान आदि को संभाल कर रखना चाहिए।
- किसी भी करदाता को आवश्यक रूप से अपना ब्याज भुगतान पत्र अवश्य लेना चाहिए।
जाने Section 80EEB के तहत कितने बार मिलेगी टैक्स छूट
इनकम टैक्स के Section 80EEBB के अंतर्गत यहTax discount सिर्फ एक बार मिलती है| कोई खरीदारी सिर्फ पहली बार इलेक्ट्रिक कार (electric car) की खरीद पर इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है| टैक्स छूट उसी खरीदार को मिलेगी, जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो|
लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है| टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्स डिडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए| यानी, वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से सेक्शन 80EEB के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं|
यह ध्यान रखें कि इंडिविजुअल टैक्सयपेयर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेना चाहिए. साथ ही अन्य दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसेकि टैक्स इनवॉयस और लोन डॉक्यूमेंट Income tax Return फाइल करते समय तैयार रखना चाहिए|
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क्या एचयूएफ भी धारा 80 EEB के तहत लाभ पा सकता है?
इस धारा के तहत केवल व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा ना कि किसी कंपनी या फर्म को।
क्या धारा 80 EEB के तहत मूल राशि पर भी कटौती का लाभ मिल सकता है?
जी नहीं, इस धारा के तहत केवल ब्याज भुगतान पर ही कटौती का लाभ मिलेगा।
EV ऋण पर कटौती कब तक उपलब्ध होगी?
धारा 80 EEB के तहत आपको कटौती का लाभ आपके ऋण के चुकोती तक उपलब्ध होगा|